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Barabanki News: गवाह मुकरे, आत्महत्या मामले में पति व पिता दोषमुक्त

Thu, 03 Sep 2026 01:16 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
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बाराबंकी। बड्डूपुर के बहलीदपुर गांव की सुनीता की मौत के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार सिंह की कोर्ट ने पति राम सहारे और पिता सुरेश कुमार को दोषमुक्त करार दिया है। इस मामले में खास बात यह थी कि मृतका के पिता सुरेश कुमार ने ही अदालत में अर्जी देकर दामाद पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी मगर विवेचना में वह स्वयं बेटी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी बन गए थे।
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सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्र के हबीबपुर निवासी सुरेश कुमार ने 21 अगस्त को अदालत में अर्जी देकर बताया था कि बेटी सुनीता का विवाह 20 वर्ष पहले बड्डूपुर के बहलीदपुर निवासी रामसहारे से किया था। राम सहारे शराब पीकर बेटी की पिटाई करता था। 22 जुलाई 2023 को उसने उसने गांव के कल्लू के साथ मिलकर बेटी की हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया। अदालत के आदेश पर 12 फरवरी 2024 को रामसहारे और कल्लू पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई। इस केस में विवेचक ने लिखा कि सुरेश ने बेटी के नाम बाइक फाइनेंस कराई मगर किस्त नहीं चुकाई। इसे लेकर सुनीता को अपने जेवर बेचने पड़े थे। इस कारण वह मानसिक रूप से परेशान रहती थी। पति पहले से ही शराब पीने का आदी था।
इसी के चलते सुनीता ने आत्महत्या की थी। पुलिस ने वादी पिता सुरेश कुमार और पति राम सहारे के खिलाफ कोर्ट में आरोप-पत्र दाखिल किया था। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान एक-एक कर गवाह मुकरते गए। किसी ने दहेज में बाइक दिए जाने की बात स्वीकार नहीं की तो किसी ने मृतका के पति के शराब पीने की बात से इन्कार कर दिया। इस कारण अभियोजन आरोपों को साबित नहीं कर सका।
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