शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी। इसी के साथ ही जिले में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। आयोग द्वारा निर्धारित किए गए चुनाव कार्यक्रम के अनुसार जिले में आगामी 29 नवंबर को एक नगर पालिका और 12 नगर पंचायतों के 367 बूथों पर वोट डाले जाएंगे।
अध्यक्ष व सभासद को चुनने के लिए निकायों के 168755 पुरुष और 155174 महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। चुनावी कार्यक्रम जारी होते ही जिला निर्वाचन अधिकारी अखिलेश तिवारी ने अधिकारियों संग बैठक कर आचार संहिता का सख्ती के साथ पालन कराने जाने के निर्देश दिए।
निकायों के क्षेत्रों में लगी होर्डिंग्स, बैनर पोस्टरों को उतरवाने के निर्देश जारी किए> इस बार के निकाय चुनाव में नगर पालिका के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को आठ लाख तो नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को अधिकतम चार लाख तक ही धनराशि खर्च करनी होगी। इसी प्रकार सभासदों के चुनावी खर्च की सीमा भी निर्धारित कर दी गई है।
निकाय वार्ड केंद्र बूथ पुरुष महिला कुल वोटर
न.प.प. नवाबगंज 29 42 145 76688 68877 145565
जैदपुर 17 19 35 13829 13703 27532
देवा 12 05 12 6272 6005 12277
बंकी 13 08 23 9766 8837 18603
सतरिख 11 08 11 5060 4884 9944
टिकैतनगर 10 06 10 3434 3202 6636
हैदरगढ़ 12 05 22 7724 6762 14486
दरियाबाद 13 08 19 7476 6731 14207
सिद्धौर 11 05 11 4972 4719 9691
फतेहपुर 16 11 36 15632 14553 30185 रामनगर 11 07 12 5451 5172 10623
सुबेहा 11 03 12 5385 5262 10647
बेलहरा 15 06 19 7066 6467 13533
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कुल चेयरमैन : 13 वार्ड, 181, मतदान केंद्र 133, बूथ 367, पुरुष 168755, महिला 155174, कुल वोटर 323929
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यह है चुनावी कार्यक्रम
नामांकन तिथि : 04 नवंबर से 10 नवंबर तक, समय : 11.00 से 3.00 बजे तक
पत्रों की जांच : 11 नवंबर : सुबह 11.00 बजे से कार्य समाप्ति तक
उम्मीदवारी वापसी : 13 नवंबर : सुबह 11:00 से 3:00 बजे तक
प्रतीक आवंटन : 14 नवंबर : सुबह 11:00 बजे से कार्य समाप्ति तक
मतदान तिथि : 29 नवंबर : सुबह 7:30 बजे से शाम- 5:00 बजे तक
मतगणना : 01 दिसंबर : सुबह 8:00 से कार्य समाप्ति तक
यह है नामांकन पत्र का मूल्य
नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षित वर्ग को 250 तो जनरल के लिए 500 रुपए का नामांकन पत्र मिलेगा। वहीं आरक्षित सभासद पद के लिए सौ रुपये तो जनरल के लिए 200 रुपए का मूल्य निर्धारित होगा। इसी प्रकार नगर पंचायत के आरक्षित अध्यक्ष पद के लिए 125 रुपये तो जनरल के लिए 250 रुपये नामांकन पत्र का मूूल्य देय होगा। इसी प्रकार नगर पंचायत के ही आरक्षित सभासद के लिए 50 तो जनरल वर्ग के प्रत्याशी को 100 रुपए का नामांकन पत्र मिलेगा।
आठ लाख होगी अधिकतम खर्च की सीमा
आयोग के निर्देशानुसार नगर पालिका अध्यक्ष पद का प्रत्याशी अधिकतम आठ लाख रुपये तक की ही धनराशि खर्च कर सकेगा। जबकि सभासद पद का प्रत्याशी 40 हजार की धनराशि खर्च करेगा। इसी प्रकार नगर पंचायत के अध्यक्ष पद का प्रत्याशी अधिकतम चार लाख तो मेंबर 20 हजार की धनराशि खर्च कर अपना चुनावी खर्च कर सकेगा।
नामांकन के लिए इन प्रपत्रों की होगी जरूरत
नामाकंन पत्र भरने के लिए इन प्रपत्रों की आवश्यकता होगी। जिनमे जाति, चल अचल संपत्ति, अपराध का शपथ, पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए प्रारूप 7 क और 7 ख, नगर पंचायत का नोडूज, प्रत्याशी का दो व एक प्रस्ताव का फोटो, उसी नगर पंचायत की रजिस्टर्ड मतदाता सूची और जमानत धनराशि की प्राप्ति रसीद शामिल होगी।
आचार संहिता का शुरू हुआ पालन
शुक्रवार की शाम को आयोग द्वारा नगर निकाय चुनाव का बिगुल फूंकतेे ही जिला प्रशासन आचार संहिता का पालन कराने की हरकत में आ गया। और शहर सहित सभी तहसील क्षेत्रों के उपजिलाधिकारी व सीओ भारी पुलिस बल के साथ क्षेत्र भर में घूम कर होर्डिंग्स, बैनर व पोस्टरों को हटवाने शुरू करा दिया। और साथ यह भी कड़े दिशा निर्देश जारी किए की अब अगर कोई किसी भी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री लगी हुई मिली तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
सदर समेत, फतेहपुर, रामसनेहीघाट, सिरौलीगौसपुर, हैदरगढ़ और रामनगर तहसील क्षेत्रों के एसडीएम व सीओ ने अपने मातहतों के साथ पैदल भ्रमण कर आचार संहिता का पालन कराने में जुट गए। इस दौरान स्वयं डीएम व एसपी समेत कई अन्य अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंच कर इस कार्रवाई को देखा और निर्देश दिए।