बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने जानलेवा हमले के एक मामले में दो को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास और 50-50 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वादी मुकदमा उत्तम कुमार पांडेय निवासी ग्राम अमरादेवी कोतवाली बदोसराय ने मसौली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सात जुलाई 2014 की शाम लगभग 8:15 पर ग्राम मलौली में बहन को उसकी ससुराल छोड़कर वापस लाैट रहे थे। बाहूंपुर पुलिया के पास पीछे से बाइक पर दो लोग आए और उसे गोली मार दी। गोली वादी की पीठ पर दाहिनी ओर लगी थी। गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया था, जहां उसकी पीठ से गोली निकाली गई।
उत्तम के बहनोई का रामबाबू अवस्थी से जमीन का विवाद था, इसी रंजिश में रामबाबू ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उस पर हमला किया था। कोर्ट ने रामबाबू अवस्थी पुत्र लाल बिहारी तथा अवधेश यादव पुत्र रामसेवक को घटना में दोषी पाते हुए दोनों को दंडित किया।