बाराबंकी। पांच किलो 100 ग्राम मार्फीन की तस्करी के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश नवल किशोर सिंह ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने बरबसौली निवासी रामू वर्मा को 20 साल और भूपतिनगर टेरा निवासी चंद्रभान को 12 साल के कठोर कारावास की सजा दी। वहीं मार्फीन उपलब्ध कराने के आरोपी मसौली के कटरा निवासी इमरान को संलिप्तता साबित न होने पर बरी कर दिया।
अभियोजन के अनुसार जैदपुर पुलिस ने 25 अगस्त 2024 को रामू और चंद्रभान को पांच किलो 100 ग्राम मार्फीन के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ में दोनों ने पुलिस को बताया था कि वे इमरान से मार्फीन खरीदकर फुटकर में बेच रहे थे। सुनवाई के दौरान अभियोजन इमरान के खिलाफ आरोप साबित नहीं कर सका। बरामद मार्फीन की मात्रा को देखते हुए अदालत ने दोनों को अलग-अलग सजा सुनाई।