बाराबंकी। अंबेडकरनगर में 22 दिन पहले पुलिस मुठभेड़ में मारे गए बदमाश आसिम अली उर्फ विक्की के दो साथियों को फर्जी आधार कार्ड बनवाने के मामले में अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर छह-छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन के अनुसार 24 नवंबर 2021 को देवा के तत्कालीन थाना प्रभारी अजय कुमार की तहरीर पर इटावा जिले के तिलिया कटारा थाना बढ़पुरा निवासी सिंधबाज उर्फ केसरी नाथ और सोधिन उर्फ चिंटू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
जांच में सामने आया था कि दोनों ने आसिम के साथ मिलकर वर्ष 2021 में देवा कोतवाली क्षेत्र के मुजीमपुर गांव में हुई डकैती को अंजाम दिया था। घटना के बाद गिरफ्तारी के दौरान दोनों आरोपितों के पास से फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए थे। पुलिस ने इस संबंध में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद एसीजेएम कोर्ट-17 की न्यायाधीश रुचि तिवारी ने दोनों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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