बाराबंकी। 22 साल पुराने सड़क हादसे के मामले में अदालत ने अभियोजन की लचर पैरवी को गंभीरता से लेते हुए आरोपी ट्रक चालक को दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने कहा कि 21 साल तक अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी पेश न किया जाना उसकी लापरवाही को दर्शाता है।
मामला 17 अप्रैल 2004 का है। ट्रक की चपेट में आने से कार चालक विनय सिंह की मौत हो गई थी, जबकि दो महिलाओं समेत पांच लोग घायल हुए थे। जैदपुर थाने में ट्रक चालक गोरखपुर जिले के हरपुर उधर थाना क्षेत्र के जखई गांव निवासी राम प्रकाश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्षम द्विवेदी की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने पाया कि लंबी अवधि बीतने के बावजूद अभियोजन साक्षियों को पेश नहीं कर सका। सुनवाई पूरी होने पर राम प्रकाश को दोषमुक्त कर दिया गया। (संवाद )