बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश अमित सिंह ने गैर इरादतन हत्या की कोशिश के एक मामले में दो सगे भाइयों समेत तीन अभियुक्तों को दोषी माना है। कोर्ट ने तीनों अभियुक्त रामकुमार, संजय व दिबई को तीन-तीन वर्ष की कैद व आठ-आठ हजार रुपये रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
घटना थाना सतरिख क्षेत्र के ग्राम बिरहिमापुर मजरे लक्ष्मनपुर की है। 19 अक्टूबर 2017 को खेत में लगे पेड़ों को लेकर गांव के ही सगे भाई रामकुमार व संजय तथा दिबई का अभय से विवाद हो गया। संजय ने अभयराज को बांका व कुदाल मार दिया। जिससे वह बेहोश हो गए। अभयराज के पुत्र राजू की सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। तीनों के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई। (संवाद)