दहेज हत्या के मामले में पति, सास व ससुर दोषी
संवाद न्यूज एजेंसी
बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट राकेश कुमार ने दहेज हत्या के एक मामले में पति, ससुर व सास को दोषी करार मानते हुए 10-10 वर्ष की सश्रम कैद व 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया लखनऊ के थाना बंथरा, ग्राम नींवा बरैली निवासी कुंवर बहादुर ने अपनी पुत्री कल्पना सिंह का विवाह कोतवाली नगर के ग्राम दारापुर निवासी अनुराग सिंह के साथ 5 फरवरी 2017 को किया था। शादी में दिए गए दहेज से अनुराग व उसके घर वाले संतुष्ट नहीं थे। ससुरालीजन लगातार चार पहिया वाहन की मांग कर रहे थे। इसे लेकर पुत्री कल्पना को शारीरिक व मानसिक यातनाएं देने के साथ मारपीट भी करते थे। 14 सितंबर 2017 को सूचना मिली कि दहेज की मांग पूरी न करने पर ससुरालजनों ने कल्पना की हत्या कर दी है।
घटना की रिपोर्ट मृतका के पिता ने कोतवाली नगर में दर्ज कराई थी। गवाहों के बयान में दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात कोर्ट ने पति अनुराग सिंह, ससुर दान बहादुर सिंह व सास सुमन सिंह को दहेज हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।