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Barabanki News: लूट कर शव छिपाने में तीन को आजीवन कारावास

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बाराबंकी। साथी से लूट और उसकी हत्या कर शव छिपाने के एक मामले में तीन अभियुक्तों को अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने आजीवन कारावास व 18-18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि घटना कोतवाली नगर क्षेत्र के शुगर मिल की है। सुरक्षा गार्ड अभय नाथ ग्राम सिसई गुलाब राय ने 27 फरवरी 2010 को कोतवाली नगर में दी तहरीर में बताया कि वह शुगर मिल बाजार में बबूल पेड़ के जंगलों के पास टहल रहा था। तभी छोटे कमरे में एक व्यक्ति का शव मिला। किसी ने उसकी हत्या कर शव छिपाने के लिए जंगल में बने पुराने कमरे में डाल दिया है। बड़ेल की रहने वाली मोमीन ने शव की अपने पति फैयाज के रूप में शिनाख्त की।



विवेचना के दौरान पुलिस ने कॉल डिटेल व अन्य साक्ष्यों के आधार पर पारा इब्राहिमपुर थाना असंद्रा निवासी सद्दाम, थाना सतरिख ग्राम मंगरवल के नूर आलम व आटामऊ थाना संडीला जनपद हरदोई के मुनीम अराखवंशी की हत्या में संलिप्तता पाते हुए गिरफ्तार किया था। विवेचना में यह भी प्रकाश में आया कि मृतक फैयाज अपने तीनों साथियों के साथ घर से 80000 लेकर जुआ खेलने निकला था। इस दौरान तीनों साथियों ने रुपये छीनकर उसकी हत्या कर दी।
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पुलिस ने सद्दाम के पास से 50000, नूरआलम व मुनीम अरखवंशी के पास से लूट के 10 -10 हजार रुपये बरामद किए थे। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने तीनों हत्या अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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