बाराबंकी। किशोरी के अपहरण मामले में अदालत ने दोषी को तीन साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार रामसनेहीघाट कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 18 जनवरी 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी पुत्री को दरियाबाद के बीकापुर निवासी रिंकू तथा सुरेश अपने कुछ अन्य साथियों के साथ ले गए थे। 23 फरवरी 2016 को किशोरी को खोजा, लेकिन इसी बीच सात मार्च 2016 की रात में रिंकू ,अशोक तथा रिंकू के बहनोई सुरेश किशोरी को घर से पकड़ कर ले गए व उसकी मां ने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने पीड़िता को 27 अप्रैल 2016 को फिर खोज निकाला। पीड़िता व अन्य गवाहों के बयान तथा दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रण विजय सिंह ने रिंकू उर्फ वीरेन्द्र को को सजा सुनाई है। संवाद