बाराबंकी। गिरफ्तारी में लापरवाही करने वाले फतेहपुर कोतवाली के एसआई अभिषेक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का आदेश फैमिली कोर्ट के अपर प्रधान न्यायाधीश द्वितीय कृष्ण कुमार ने एसपी को दिया है।
जज ने फतेहपुर क्षेत्र की एक महिला को गुजारा भत्ता अदा करने का आदेश उसके पति को दिया था। लेकिन पति ने आदेश नहीं माना। इस पर जज ने गिरफ्तार कर कोर्ट में हाजिर करने का वारंट 29 अगस्त को जारी किया था। लेकिन थाने के उप निरीक्षक अभिषेक ने गिरफ्तारी की कोशिश ही नहीं की।
बीती 14 नवंबर को मामले की सुनवाई थी। दोपहर दो बजे तक कोतवाली फतेहपुर से कोई आख्या नहीं आई। इस पर जज ने आख्या के संबंध में पैरोकार से पूछताछ की। इसके बाद पौने तीन बजे उप निरीक्षक अभिषेक ने आख्या प्रस्तुत की। आख्या में 15 नवंबर की तिथि डाल दी, जबकि 14 नवंबर डालनी थी। इससे पहले की तिथियों में भी उप निरीक्षक ने भ्रामक आख्या पेश की। (संवाद)