बाराबंकी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव उर्फ बबलू के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई टल गई है। कोर्ट ने इस मामले में अग्रिम सुनवाई के लिए 23 फरवरी की तारीख नियत की है। अपर सत्र न्यायाधीश, एससी/एसटी एक्ट, नीतीश राय की अदालत में यह सुनवाई हुई।
न्यायाधीश नीतीश राय ने पुलिस को जमानत याचिका पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान क्षेत्राधिकारी सौरभ श्रीवास्तव कोर्ट में उपस्थित हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि मामले में कुछ आवश्यक साक्ष्य संकलन किया जाना बाकी है। क्षेत्राधिकारी ने आरोपी की रिमांड एक सप्ताह के लिए बढ़ाने का निवेदन किया। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने पुलिस के निवेदन को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। न्यायालय ने मनोज यादव उर्फ बबलू की केवल तीन दिन की रिमांड स्वीकार की। यह निर्णय पुलिस द्वारा पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत न कर पाने के कारण लिया गया। कोर्ट ने पुलिस को 23 फरवरी तक अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी।