बाराबंकी। नगरीय निकाय चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों के सौ मीटर परिधि में कोई प्रत्याशी पंडाल नहीं लगा सकेगा। इसके साथ ही यहां भीड़ जुटाने पर पाबंदी रहेगी। भीड़ जुटाने या हंगामा होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति की बिना वारंट गिरफ्तारी होगी। मतदान प्रक्रिया शुरू होने के पहले पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र के आसपास व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएंगे और अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नजर आती है तो तत्काल उच्चाधिकारियों के सूचित करेंगे। आगामी 11 मई को जिले के 14 निकायों में 160 मतदान केंद्रों पर अध्यक्ष व सदस्य पद के लिए मतदान होना है। चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए जोनल मजिस्ट्रेट से लेकर पीठासीन अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। मतदान केंद्रों पर पहुंचने के बाद पीठासीन अधिकारी सौ मीटर परिधि में व्यवस्थाएं दुरुस्त कराएंगे। इस परिधि में कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर सकेगा।
उम्मीदवार अपना कोई निर्वाचन बूथ स्थापित नहीं कर सकेंगे। सौ मीटर की परिधि के बाहर मतदाताओं को पहचान पर्चियां वितरित करने, अभिकर्ताओं और कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए एक मेज और दो कुर्सियों के साथ एक छाता या तिरपाल लगा सकते हैं।
निर्देशों के उल्लंघन का कोई मामला होने पर मतदान स्थल के चारों ओर शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी सेक्टर मजिस्ट्रेट या अन्य अधिकारियों को मामले की रिपोर्ट करेंगे। कोई व्यक्ति अनुचित/अवांछनीय आचरण करता है या विधिपूर्ण निर्देशों की अवहेलना करता है तो उसी समय और वही पर पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार करवा सकते हैं।
मतदान स्थल पर पीठासीन अधिकारी समेत सभी कार्मिकों को निष्पक्ष रहना होगा, ताकि शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराया जा सके। पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी दलों और उम्मीदवारों के साथ समान बर्ताव करेंगे और प्रत्येक विवादस्पद विषय के बारे में निष्पक्ष भाव से निर्णय लेंगे। मतदान स्थल पर कोई ऐसा कार्य न किया जाए, जिससे किसी उम्मीदवार को इससे लाभ मिलने की संभावना हो। यदि कोई पीठासीन या मतदान अधिकारी दोषी मिला तो उसे दंडित किया जा सकता है।