बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राजीव महेश्वरम ने सोमवार को दुष्कर्म के एक मामले में अभियुक्त को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई। इसके साध ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला थाना क्षेत्र लोनीकटरा के एक गांव का है। वादी की 24 साल की पुत्री दो जून 2019 की सुबह घर के पीछे स्थित हाते में जानवरों को चारा देने गई थी। वहां पर पहले से ही मौजूद गांव का ही गोलू उसे फुसलाकर भगा ले गया। उसने तथा घर वालों ने काफी तलाश की परंतु पता नहीं चला।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान पीड़िता समेत गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने अभियुक्त गोलू पर दुष्कर्म का आरोप साबित पाते हुए 20 वर्ष की कठोर कैद व 30 हजार रुपये का जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई।