बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अजय कुमार श्रीवास्तव ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कठोर कैद व 27 हजार रुपये के जुर्माने की सजी सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार सिसोदिया व अनूप मिश्रा ने बताया कि मामला थाना टिकैतनगर क्षेत्र के एक गांव का है।
15 अप्रैल 2017 को वादी अपने भाई से मिलने बहराइच गया था। घर पर उसके भाई की पत्नी व पुत्री थी। शाम को फोन पर सूचना मिली कि गांव का ही सुरेश उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। वादी ने काफी तलाश की, पता न चलने पर रिपोर्ट दर्ज कराई।
विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान के बाद दो अन्य आरोपियों रिंकू व सुभाष का नाम आया। आरोपी सुरेश पूर्व से विवाहित था व उसके पांच बच्चे हैं। पीड़िता समेत गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने आरोपी सुरेश को अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कठोर कैद व 27 हजार रुपये का जुर्माना भुगतने का आदेश दिया है। वहीं अन्य दो को आरोप साबित न हो पाने पर दोषमुक्त कर दिया।