बाराबंकी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजीव महेश्वरम ने नाबालिग लड़की को भगा कर उसके साथ दुष्कर्म करने संबंधी मुकदमे का फैसला सुनाते हुए आरोपी को 12 साल की कैद व 20 हजार रुपये अर्थदंड भुगतने का आदेश दिया है।
जुर्माने की पूरी धनराशि जमा होने पर पीड़िता को दी जाएगी। विशेष लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह व मनीषा झा ने बताया कि कोतवाली फतेहपुर क्षेत्र की किशोरी को रिजवान तीन अप्रैल 2018 को बहला फुसलाकर भगा ले गया था और दुष्कर्म किया था। घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई थी। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने अभियुक्त रिजवान को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।