बाराबंकी। आरसी के लिए भटक रहे आमजन के लिए ये खबर राहत भरी है। एआरटीओ ने नौ वाहन डीलरों को नोटिस देकर प्रमाण पत्र निलंबन या निरस्तीकरण की चेतावनी दी है।
लोगों को महीनों से आरसी के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बिना पंजीकरण वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इस गंभीर समस्या को अमर उजाला ने बीते 21 मई के अंक में एआरटीओ कार्यालय से नहीं मिल रही आरसी, लोग परेशान शीर्षक से खबर प्रकाशित की, जिसमें वाहन खरीदारों की परेशानी और पंजीकरण प्रक्रिया में लापरवाही को उजागर किया गया।
खबर सामने आने के बाद विभाग ने जांच शुरू की तो बड़े पैमाने पर अनियमितताएं मिलीं।। खबर प्रकाशित होते ही एआरटीओ प्रशासन ने कल्याण मोटर्स, ब्राइट टू व्हीलर सेल्स, बाराबंकी ऑटोमोबाइल, शिवी मोटर्स, एसएसडी ऑटोमोबाइल, श्री भगवती एजेंसीज, ओला इलेक्टि्रक सहित जिले के नौ वाहन डीलरों पर शिकंजा कस दिया है।
एआरटीओ प्रशासन की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि जिले में नए वाहनों का पंजीकरण डीलर पॉइंट व्यवस्था के तहत किया जा रहा है लेकिन संबंधित डीलरों की ओर से बेचे गए करीब 115 वाहनों की पंजीकरण पत्रावलियां विभाग को उपलब्ध नहीं कराई गईं। इसके बावजूद वाहन ग्राहकों को सौंप दिए गए। विभाग ने इसे मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-42 का गंभीर उल्लंघन माना है।
बिना पंजीकरण वाहन सिपुर्द किए जाने को लेकर परिवहन विभाग ने कड़ी नाराजगी जताई है। एआरटीओ प्रशासन अंकित शुक्ला ने सभी संबंधित डीलरों को निर्देश दिया है कि लंबित पत्रावलियां तत्काल कार्यालय में जमा कराकर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कराएं। साथ ही एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत करें।
स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि तय समय में जवाब न मिलने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-44 के तहत संबंधित डीलरों के व्यापार प्रमाण पत्र के निलंबन अथवा निरस्तीकरण की संस्तुति परिवहन आयुक्त को भेजी जाएगी।