बाराबंकी। पानी, दूध, खोवा और आइसक्रीम सहित 14 खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि पर अपर जिलाधिकारी कोर्ट ने इनके निर्माता और विक्रेताओं पर 6.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी को नोटिस जारी करते हुए तत्काल जुर्माना जमा करने का आदेश दिया गया है।
चंदौली के संजय गुप्ता के यहां से भरा गया कच्ची घानी सरसों तेल का नमूना अधोमानक मिलने पर 30 हजार और निर्माता मदनलाल पुरुषोत्तमदास फूड प्रालि बहराइच पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। इसी प्रकार सूरतगंज मसूरिहा के मो. हकीम का सरसों तेल का नमूना फेल होने पर 30 हजार रुपये और निर्माता मदनलाल पुरुषोत्तमदास फूड प्रालि बहराइच पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा श्रवण कुमार का पेड़ा अधोमानक मिलने पर 30 हजार, सचिन की बर्फी पर 30 हजार, शानू बाजपेयी की चाय पर 10 हजार, जाकिर अली के दूध पर 30 हजार और नियाज अहमद का दूध अधोमानक मिलने पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अनीता गुप्ता के छेना पर 20 हजार, सर्वजीत के खोवा पर 50 हजार, शिशिर अग्रवाल के पैक पानी (बुलबेरी ब्रांड) पर 50 हजार, शिवकुमार के साबुदाना पर 30 हजार और जगभान सिंह की आईसक्रीम पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
वर्जन
खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर जुर्माना के तहत कार्रवाई की जाती है। विभाग को भी नियमित अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
निरंकार सिंह, अपर जिलाधिकारी