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Barabanki News: घटिया सामग्री बेचने में नौ प्रतिष्ठानों पर 2.30 लाख का जुर्माना

Tue, 09 Sep 2025 02:01 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
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बाराबंकी। घाटिया खाद्य सामग्री बेचने के वादों का निस्तारण करते हुए एडीएम कोर्ट ने नौ दुकानदारों पर 2.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सैंपलिंग कार्रवाई के दौरान लैब जांच के लिए भेजे गए नमूनों की रिपोर्ट फेल आने पर खाद्य सुरक्षा विभाग (एफएसडीए) ने आरोपियों के खिलाफ वाद दाखिल कराया था।
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सहायक आयुक्त खाद्य डॉ. शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई के बाद फतेहपुर के ब्राह्मणी टोला निवासी ममता गुप्ता और राजेंद्र नगर लखनऊ की फर्म पूजा ट्रेडर्स के छेना में वाह्य पदार्थ की मिलावट पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दनियापुर के सुधांशु और पीकेडी एंड मार्केटेड बाई वीकेएस प्रा. लि., गाजियाबाद की फर्म को किसमिस का नमूना घटिया मिलने पर 30 हजार रुपये, गोकुलपुर असेनी के अमरेश कुमार, असेनी के अजीत सिंह यादव पर मिश्रित दूध का नमूना फेल होने पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
इसी तरह कोर्ट ने गोंदौरा रामनगर के सुशील की दुकान से लिया गया साबूदाना का नमूना फेल होने पर 25 हजार रुपये, बरवरिया टोला बेलहरा के प्रियांशु गुप्ता की दुकान से बूंदी लड्डू का नमूना मिथ्याछाप में फेल होने पर 20 हजार रुपये जबकि कटरा बाड़ी टोला के आसिफ अंसारी का प्रतिष्ठान बिना पंजीकरण के मिलने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। सहायक आयुक्त ने बताया कि कोर्ट के फैसले के बाद जुर्माना राशि जमा कराने के लिए सभी दोषियों को नोटिस भेजा जा रहा है।
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