बाराबंकी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को दो मामलों में एक अभियुक्त को सात-सात वर्ष का कठोर कारावास व 13-13 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया है। पांच सितंबर 2016 को वादी सैय्यद गुफरान हुसैन निवासी दयानन्दनगर ने शहर कोतवाली में तथा 27 जुलाई 2016 को वादी सिराज अहमद निवासी सफदरगंज में रेहान उर्फ फुरकान निवासी ठाकुरगंज जिला लखनऊ के खिलाफ तंत्र-मंत्र के बहाने नशीला पदार्थ खिलाकर घर का नगदी व जेवरात चुरा ले जाने के मुकदमें दर्ज कराए थे। दोनों मामलों में अभियुक्त रेहान को दोषी पाया गया। अदालत ने बुधवार को दोनों मामलों में रेहान को सात-सात वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। संवाद