बाराबंकी। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत राज्य सरकार ने जिले के एक कुख्यात तस्कर पर बड़ी कार्रवाई की है। जैदपुर थाना के टिकरा उस्मा गांव निवासी ओसामा उर्फ ऊसामा को प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (पिट-एनडीपीएस) एक्ट 1988 के तहत एक वर्ष के लिए निरुद्ध करने का आदेश जारी किया गया है। आरोपी 416 ग्राम अवैध माॅर्फीन बरामदगी के मामले में वर्तमान में जिला कारागार बाराबंकी में बंद है।
पुलिस के अनुसार राज्य सरकार ने 16 जुलाई को पिट-एनडीपीएस एक्ट की धारा 3(1) के तहत निरुद्धी आदेश जारी किया। ओसामा पिछले आठ वर्षों से मादक पदार्थों की तस्करी में सक्रिय है। उसके खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में एनडीपीएस एक्ट के चार और अन्य धाराओं में छह सहित कुल 10 मामले दर्ज हैं।
पुलिस अधीक्षक के आदेश पर उसे डी-गैंग-160 में सूचीबद्ध किया गया है, जबकि उसकी गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए जैदपुर थाने में हिस्ट्रीशीट संख्या 46-बी खोली गई है।आरोपी वर्ष 2023 में उस समय सुर्खियों में आया था, जब लोनीकटरा थाना पुलिस ने उसे और उसके साथियों को गिरफ्तार कर 23.490 किलोग्राम मार्फीन बरामद की थी।
पुलिस ने बरामद मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 5.16 करोड़ रुपये आंकी थी। इसके अलावा 23 अप्रैल 2026 को जैदपुर थाना पुलिस ने उसके कब्जे से 416 ग्राम माॅर्फीन बरामद करने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उसी मामले में वह वर्तमान में जिला कारागार में निरुद्ध है। एसपी अर्पित विजयवर्गीय का कहना है कि पिट्स एनडीपीएस एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई होती है, जो समाज के लिए घातक होते हैं।