देवा (बाराबंकी)। कोतवाली क्षेत्र में पांच माह पूर्व महिला के साथ हुई छेड़छाड़, मारपीट व लूट के मामले में न्यायालय के आदेश पर सभासद सहित पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि सभासद ने आरोपोें को बेबुनियाद बताया है।
कस्बे की एक महिला ने एसीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि बीती आठ मार्च की सुबह करीब छह बजे वह अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। इसी दौरान मोहल्ला हुज्जाजी तीन के सभासद अजय निगम, उनके पिता चमनलाल, पुत्र आशु, रामसेवक, साहेब शरण झाड़ू लगाने से मना करने लगे। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो उसे घर में घुसकर मारापीटा तथा गले में पड़ी सोने की चेन छीन ली। विपक्षियों ने घर का सारा सामान भी तहस-नहस कर दिया था। पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस सेे की थी, लेकिन सभासद के राजनीतिक रसूख के चलते कोई कार्रवाई नहीं हुई।
इस पर महिला ने एसीजेएम कोर्ट संख्या 17 के समक्ष न्याय की गुहार लगाई थी। इस मामले में न्यायालय के आदेश के बाद देवा पुलिस ने सभासद सहित पांच लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। प्रकरण में सभासद अजय निगम का कहना है कि आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। होलिका दहन स्थल पर उक्त महिला अवैध रूप से कब्जा करना चाह रही थी, जिसका विरोध मोहल्ले के लोगों ने किया था। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया था। इससे नाराज महिला ने झूठे आरोप मनगढ़ंत तरीके से लगाए हैं। सभासद ने इस मामले में पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है। इंस्पेक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।