बाराबंकी। अवध एकेडमी जहांगीराबाद में छज्जा गिरने से 40 बच्चे घायल होने के मामले में जेल भेजे गए कॉलेज के प्रबंधक व प्रधानाचार्य जमानत अर्जी मंजूर हो गई है। जिला जज कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों की जमानत मंजूर करते हुए जेल से रिहा करने का आदेश दिया। इस मामले की जांच कर रही समिति डीएम को अपनी रिपोर्ट पहले ही सौंप चुकी है।
बीती 23 अगस्त को अवध एकेडमी जहांगीराबाद का छज्जा उस समय भरभराकर ढह गया था। इस हादसे में 40 बच्चे घायल हुए थे। इनमें 28 को गंभीर चोटें आने पर अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। हादसे के बाद हुई जांच में सामने आया कि कक्षा आठ तक की मान्यता होने के बाद भी स्कूल संचालक कक्षा नौ से इंटर तक की कक्षाएं संचालित करा रहा था। इसकी जानकारी होने के बावजूद शिक्षा विभाग के जिम्मेदार सिर्फ नोटिस भेजने तक की कार्रवाई तक सीमित रहे।
डीएम स्तर से हुए जांच में सामने आया कि अवध एकेडमी भवन की मान्यता बिना जिला पंचायत से नक्शा पास कराए व फायर एनओसी के हो गई थी। इस मामले में जहांगीराबाद थाने में प्रबंधक अवधेश वर्मा व प्रधानाचार्य के खिलाफ दर्ज मुकदमे के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया था।