बाराबंकी। कुर्सी क्षेत्र स्थित स्लॉटर हाउस में मामूली विवाद के बाद सुपरवाइजर की मांस काटने वाले चाकू से निर्मम हत्या करने के दोषी रियाज को अपर सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह की कोर्ट ने दोषी माना है। कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट का यह फैसला एफआईआर दर्ज होने के महज 11 माह के भीतर आया है।
अभियोजन के अनुसार 26 जून 2025 को कुर्सी थाना क्षेत्र स्थित अमरून फैक्टरी (फेयर एक्सपोर्ट) में काम के दौरान विवाद ने खूनी रूप ले लिया था। फैक्टरी में सुपरवाइजर के पद पर तैनात बिहार के मधुबनी जिले निवासी वसी अहमद ने काम में लापरवाही को लेकर कर्मचारी रियाज बाबू को फटकार लगाई थी।
इसी बात से नाराज होकर रियाज ने आपा खो दिया और मांस काटने वाले धारदार चाकू से वसी अहमद पर वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल वसी अहमद को आनन-फानन में निजी अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।
मृतक की पुत्री बिहार प्रांत के नाहर मनटोला थाना पंडौल जिला मधुबनी निवासी शाइस्ता परवीन ने अगले दिन कुर्सी थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के दौरान फैक्टरी में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के साथ अन्य साक्ष्य के साथ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
कोर्ट ने प्रस्तुत साक्ष्य व गवाही के आधार पर वसहिया बनवीरपुर, कोतवाली पडरौना निवासी आरोपी रियाज बाबू को सजा सुनाई।