ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक मुश्त समाधान योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत बकाया विद्युत बिलों पर देय ब्याज (अधिभार) की सौ प्रतिशत छूट दी गई है। घरेलू एवं निजी नलकूपों को पूर्ण बकाया जमा करने पर ही छूट का लाभ मिलेगा। इसके लिए एक हजार रुपये जमा करके पंजीकरण कराना होगा। बकाया बिल भुगतान करते समय पंजीकरण की राशि समायोजित कर दी जाएगी लेकिन समय से पूर्ण भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं की पंजीकरण राशि जब्त कर ली जाएगी। यह योजना 15 मार्च तक लागू रहेगी।