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हत्यारिन सास को आजीवन कारावास

Wed, 26 Aug 2015 11:20 PM IST
बाराबंकी/अमर उजाला ब्यूरो
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दहेज की मांग को लेकर की गई बहू की हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( एफटीसी) ने आरोपी सास को उम्र कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पति, ससुर व ननद को संदेह के लाभ में दोष मुक्त किया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता अमर सिंह यादव ने बताया कि जिला लखनऊ के थाना नाका हिंडोला के मोहल्ला हरीनगर निवासी महेश कुमार वर्मा ने अपनी पुत्री रजनी की शादी कस्बा व कोतवाली हैदरगढ क्षेत्र के मोहल्ला नवज्योति गली के निवासी दिलीप कुमार वर्मा के साथ 30 नवंबर 2011 को की थी।

आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले कम दहेज लाने का ताना देकर प्रताड़ित करते थे। 11 जून 2012 को गर्भवती रजनी को पति दिलीप कुमार ससुर दयाशंकर, सास ब्रहमा वर्मा, ननद तनू ने कमरे में बंद कर केरोसिन डालकर जला दिया। शोर होने पर मोहल्ले के लोगों ने जली हुई रजनी को सरकारी अस्पताल लखनऊ में भर्ती कराया।
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वहां इलाज के दौरान रजनी ने मृत्यु पूर्व बयान में बताया कि सास से उसका झगड़ा हुुआ करता था। सास ने ही घटना को अंजाम दिया है। गवाहों के बयान व मृत्यु पूर्व बयान तथा दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज राजबहादुर सिंह मौर्य ने आरोपी सास बृह्मा वर्मा को हत्या का दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने आरोपी को दस हजार रुपये जुर्माना भुगतने का भी आदेश दिया है। जिसमें से पांच हजार रुपये वादी को दिए जाएंगे। कोर्ट ने मामले में आरोपी पति, ससुर व ननद को संदेह के लाभ में दोष मुक्त करार दिया है।
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