बाराबंकी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश परशुराम ने पत्नी की हत्या से जुड़े एक मुकदमे का फैसला सुनाते हुए अभियुक्त पति को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि थाना टिकैतनगर में वादी जफरुद्दीन, निवासी टिकवा मऊ ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन आसिदा बानो का विवाह लगभग 22 वर्ष पूर्व अतीक, निवासी महदीपुर, थाना टिकैतनगर, के साथ हुआ था। उनके पांच बेटियां और एक बेटा है। 7 अप्रैल 2017 की सुबह वादी को फोन से सूचना मिली कि अतीक ने उसकी बहन आसिदा बानो की डंडे से पीटकर हत्या कर दी है और वे शव को घर के अंदर दफनाने की तैयारी कर रहे हैं। जब वादी अपनी बहन के घर पहुंचा, तो शव आंगन में रखा हुआ था और घर में कब्र खुदी हुई थी, जिसके पास अतीक खड़ा था।
गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने अतीक को हत्या के आरोप में दोषी पाया। उसे आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।