बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम आनंद कुमार ने हत्या के मामले में दो भाइयों समेत चार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 13250 रुपये का जुर्माना लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता सुनील कुमार दुबे व रमाकांत द्विवेदी ने बताया कि मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के ग्राम गोडियन पुरवा मजरे सैलक जलालपुर निवासी शंभू पुत्र रामेश्वर ने 18 नवंबर 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि उसके भाई शिवकुमार तथा राहुल पुत्र विजय बहादुर व किशन पुत्र मुन्नीलाल को 17 नवंबर 2015 को शाम 7:30 बजे गांव के ही भवनलाल, रमेश पुत्र स्वर्गीय श्रीराम तथा सुधीर पुत्र रामआसरे व अंगनू पुत्र सीताराम ने बीड़ी व माचिस के विवाद को लेकर मारापीटा था।
इसके दूसरे दिन सुबह शिवकुमार की मौत हो गई। थाने में गैर इरादतन हत्या में चारों आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज हुई थी। विवेचना के बाद विवेचक ने चारों अभियुक्तों के विरुद्ध हत्या की धारा में आरोप पत्र न्यायालय पर दाखिल किया था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने चारों अभियुक्तों को हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।