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Barabanki News: ग्राम विकास अधिकारी की हत्या में जेठ और देवर को आजीवन कारावास

Tue, 19 May 2026 01:58 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
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बाराबंकी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव ने ग्राम विकास अधिकारी माला की हत्या के मामले में फैसला सुनाया है। उन्होंने जमीन हथियाने के उद्देश्य से हुई माला की हत्या के लिए जेठ और देवर को आजीवन कारावास और 50-50 हजार जुर्माने से दंडित किया है।
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यह मामला थाना सफदरगंज से जुड़ा है। वादी नवल किशोर ने बहन माला की हत्या की तहरीर दी थी। लगभग 50 वर्षीय माला विकास भवन बाराबंकी में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त थीं। उनके कोई संतान नहीं थी। माला के पति संजय की भी कुछ समय पहले हत्या हो गई थी।
पति की हत्या के बाद माला अपनी बेशकीमती 10-12 बीघा जमीन की वरासत अपने नाम कराना चाहती थीं। जेठ पप्पू और देवर विजय इसमें बाधा उत्पन्न कर रहे थे। उन्होंने 25 अक्तूबर 2024 को माला की गला कसकर हत्या कर दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले के अलावा शरीर पर भी कई चोटें आने की पुष्टि हुई थी।
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न्यायालय ने गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों पर विचार किया। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर पप्पू और विजय को दोषी पाया गया। दोनों का मुख्य उद्देश्य माला की बेशकीमती जमीन को हथियाना था।









मासूम से दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष का कठोर कारावास


बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रण विजय सिंह ने छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में सोनू उर्फ आनंद को दोषी ठहराया है। उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है।
विशेष लोक अभियोजक ने न्यायालय को बताया कि 27 मार्च 2024 को फतेहपुर के एक गांव में सुबह करीब 11 बजे बच्ची अपनी सहेली के साथ खेल रही थी। इसी दाैरान सोनू उर्फ आनंद ने बच्ची को चॉकलेट दिलाने का लालच देकर अपने साथ खेत में ले गया। वहां उसने मासूम बच्ची के साथ घिनौना कृत्य किया था।
पीड़िता ने अपनी दादी और मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए थे। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष कुल छह गवाह पेश किए थे। गवाहों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों की गहन जांच की गई। न्यायालय ने सोनू उर्फ आनंद को दोषी पाया। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी।
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