बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजीव महेश्वरम ने अपहरण व दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 10 साल की कठोर कैद व 20000 जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई है।विशेष लोग अभियोजक योगेंद्र सिंह ने बताया कोतवाली फतेहपुर क्षेत्र के गांव निवासी वादी 14 अक्टूबर 2018 को घर पर नहीं था। जबकि घर के अन्य लोग गांव में ही तिलक समारोह में गए थे। तभी दोपहर में कल्याण विहार कॉलोनी नंदा सिटी कोतवाली चिनहट जिला लखनऊ निवासी रेहान उर्फ नाहिद राजा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया। घटना की रिपोर्ट वादी ने दर्ज कराई थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त को 10 वर्ष की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।