बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट एकता वर्मा ने दुष्कर्म व हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजकुमार वर्मा ने बताया कि वादी मुकदमा की बहन आठ दिसंबर 2011 को शाम करीब साढ़े पांच बजे घर से साइकिल लेकर बैडमिंटन लेने गयी थी। वापस न आने पर उसे काफी तलाश किया गया। सुबह दरियाबाद निवासी रामविलास के खेत में निर्माणाधीन माइनर के पास साइकिल, मृतका की चप्पलें, बैडमिंटन व रैकेट पड़े थे। मकान की उत्तरी दीवार के पास लाश बरामद हुई थी।
विवेचना के दौरान स्टेशन रोड दरियाबाद मजरे मथुरानगर निवासी अभियुक्त मो. जावेद का नाम प्रकाश में आया था। साक्षियों ने अभियुक्त व मृतका को घटनास्थल के नजदीक बात करते देखा था। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त ब्लेड, मोबाइल जो उसने तोड़कर फेंक दिया था, बरामद कराये गये।
20 जून 2018 को घटना की पूर्ण सत्यता की पुष्टि के लिए न्यायालय ने मृतका के शरीर से व अभियुक्त का ब्लड सैंपल लेकर डीएनए परीक्षण कराए जाने का विस्तृत आदेश पारित किया। मामले में कुल दस साक्षी पेश किए गए। मामले का निस्तारण करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त को यह सजा भुगतने का आदेश पारित किया है।