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Barabanki News: दहेज हत्या में पति को सात साल की जेल

Thu, 26 Sep 2024 04:44 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
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बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट राकेश ने दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त पति को दोषी करार माना है। कोर्ट ने दोषी को सात साल की कठोर कैद के साथ 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट में छह साल चली सुनवाई के बाद यह फैसला आया है।
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अभियोजन पक्ष ने बताया कि थाना मसौली के ग्राम इस्लामपुर निवासी हाफिज लुकमान ने अपनी बहन गजाला की शादी अनूपगंज निवासी मो. शरीफ के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उसे परेशान करते थे। चार पहिया वाहन की मांग को लेकर अक्सर उसे प्रताड़ित कर पति दूसरा विवाह कर लेने की धमकी देता था। इसी दौरान शरीफ एक लड़की को लेकर भाग गया। आरोप है कि 16-17 फरवरी 2018 की रात में गजाला की जहर देकर हत्या कर दी गई। घटना की रिपोर्ट पिता लुकमान ने थाना मसौली में दर्ज कराई थी। पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद कोर्ट ने साक्ष्य व गवाही के आधार पर पति को हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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