बाराबंकी। दहेज हत्या के मामले में अदालत ने पति को 10 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सफदरगंज के चंदवारा गांव निवासी चंद्रिका प्रसाद ने अपनी पुत्री अनीता की शादी थाना जैदपुर के ग्राम गोछौरा निवासी मनोज कुमार गौतम के साथ की थी। कुछ माह बाद ही पति मनोज उसके भाई रामकुमार उर्फ रामू, रंजीत उर्फ सकुनी, ओमकार उर्फ छोटू व मां दहेज की मांग को लेकर अनीता को मारने पीटने लगे। 17 दिसंबर 2023 को मनोज ने फोन पर बताया कि अनीता ने फांसी लगाकर जान दे दी है। सभी आरोपियों के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। परंतु पति की संलिप्तता पाते हुए उसके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपर सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह ने अभियुक्त पति मनोज गौतम पर दहेज हत्या का आरोप साबित पाते हुए सजा सुनाई।