बाराबंकी। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अदालत ने पति व सास को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई। इन पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। टिकैतनगर थाने में तहरीर देकर बोधिकपुरवा के रामअचल ने बताया था कि उन्होंने अपनी पुत्री नीलू देवी की शादी विद्यानगर के उदय राज रावत के साथ वर्ष 2022 में की थी। पति उदय राज व सास इंद्र कुमारी पुत्री को बाइक की मांग को लेकर पीटते थे। पुत्री जब फोन कर परिजनों को बताती तो उसे समझा बुझा देते थे। 13 जनवरी 2025 को उसने प्रताड़ना से तंग आकर फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला व सत्र न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव ने पति व सास को सजा सुनाई।