फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Barabanki News: दहेज हत्या में पति व सास को 10 वर्ष की कठोर कैद

Thu, 20 Mar 2025 01:05 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
विज्ञापन
विज्ञापन
बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार ने दहेज हत्या के एक मामले में मृतका के पति व सास को दोषी पाते हुए दोनों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही सात-सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना जैदपुर में वादी मुकदमा अजय कुमार वर्मा ने 17 अप्रैल 2021 को तहरीर देकर बताया था कि उसने अपनी बहन अर्चना का विवाह 10 दिसंबर 2020 को अमित कुमार वर्मा निवासी ग्राम मोहद्दीनपुर थाना जैदपुर के साथ अपनी हैसियत के अनुसार किया था। दहेज में सोने की चेन और एक लाख रुपये के लिए 17 अप्रैल को बहन की हत्या कर दी गई।

न्यायालय में गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पति अमित कुमार वर्मा और सास शिवरानी को दहेज हत्या का दोषी पाते हुए दोनों को सजा सुनाई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें