बाराबंकी। अपर जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने सफदरगंज के सैदनपुर गांव निवासी हिस्ट्रीशीटर शादाब को छह महीने के लिए जिला बदर करने का आदेश दिया है। पुलिस की मॉनीटरिंग सेल के अनुसार शादाब के खिलाफ गैंगस्टर गोवध, आर्म एक्ट सहित पांच मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की संस्तुति करते हुए पुलिस ने रिपोर्ट न्यायालय को भेजी थी। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने उसे छह महीने के लिए जिले की सीमाओं से बाहर रहने का आदेश दिया। संवाद