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Barabanki News: चार लोगाें को तीन-तीन साल की कैद

Wed, 08 Apr 2026 02:04 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
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बाराबंकी। खाद की कालाबाजारी के तीन मामलों में अदालतों ने चार लोगाें को तीन-तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। इन पर जुर्माना भी लगाया गया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, 13 नवंबर 2010 को तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी आरके सिंह ने सतरिख के मोहना में 300 बोरी इफको की डीएपी बरामद की थी। ग्रामीणों ने बताया था कि ये खाद सेठमऊ गांव के दलजीत सिंह व दियानतनगर निवासी विनोद सिंह ने ट्रक से अनलोड कराकर रखी थी।
कृषि अधिकारी ने दोनों पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रुचि तिवारी ने दोनों आरोपियों को धोखाधड़ी व आवश्यक वस्तु अधिनियम में दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई। जबकि सात-सात हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
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वहीं दूसरे मामले में नौ अगस्त 2011 को तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी आरके सिंह ने एसडीएम रामनगर की मौजूदगी में रानीगंज स्थित विशाल खाद भंडार की जांच की थी। यहां निर्धारित दर से अधिक दाम पर यूरिया बेची जा रही थी। इस मामले में विक्रेता उमेश कुमार यादव को दोषी पाते हुए अदालत ने तीन वर्ष की कैद व दो हजार रुपये जुर्माना लगाया।
तीसरे मामले में तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी रामकुमार यादव ने एक जून 2023 को जैदपुर के तकिया चौराहा स्थित राकेश खाद भंडार से खाद का नमूना लिया गया था। परीक्षण में खाद अधोमानक पाई गई। अदालत ने इस मामले में राकेश वर्मा को तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई और दो हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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मिलावटी डीजल बेचने में तीन साल की कैद

मिलावटी डीजल बेचने के मामले में अदालत ने आरोपी को तीन साल कैद की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार 26 फरवरी 2005 को रामसनेहीघाट के तत्कालीन पूर्ति निरीक्षक राधेश्याम श्रीवास्तव ने अलियाबाद में फुटकर डीजल विक्रेता शांति देवी की दुकान से डीजल का नमूना लिया था। प्रयोगशाला में जांच के बाद मिलावटी डीजल पाए जाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रुचि तिवारी ने बेलहरी गांव की निवासी शांति देवी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। इन पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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