बाराबंकी। मसौली क्षेत्र में पांच साल पहले हुए हमले के मामले में सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पांच दोषियों को पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर 17-17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामला 27 मार्च 2021 का है। दरवेशपुर निवासी रामप्रताप ने गुड्डू, अमरेश, राकेश उर्फ भन्ने, चंदेश और विनोद के खिलाफ अपने और बेटे की लाठी-डंडों से पिटाई करने, गाली देने और धमकी देने की शिकायत की थी। मसौली थाने में पांचों के खिलाफ बलवा, पिटाई, जानलेवा हमले के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मामले की प्रभावी पैरवी व गवाहों को न्यायालय में पेश कराने के बाद दोषियों को सजा दिलाई गई। पैरवी में मॉनीटरिंग सेल, थाना मसौली के पैरोकार और अभियोजन पक्ष की भूमिका रही।