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नौ मिलावटखोरों पर 1.12 लाख का जुर्माना

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बाराबंकी। एफएसडीए द्वारा की जा रही कार्रवाई के बावजूद मिलावटखोर खाद्य पदार्थों में मिलावट करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही नौ मिलावटखोरों के खिलाफ एडीएम की अदालत ने 1.12 लाख रुपये का जुर्माना ठोंका है। विभाग ने ऐसे विक्रेेताओं को नोटिस जारी कर निर्धारित अवधि में पैसा जमा करने का आदेश दिया है। इसके अलावा जांच में खोवा, दूध और पनीर समेत कई खाद्य पदार्थों के नमूने फेल हो गए हैं। इनके विक्रेताओं को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा चलाए गए अभियान के तहत हरीशंकर और मुकेश की दुकान से नमक का नमूना भरा गया था। जांच में ये खराब पाए जाने पर दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसी प्रकार रीतेश की दुकान से भरा गया छेना का नमूना फेल होने पर 15 हजार, इन्हीं के यहां से भरा गया दूध का नमूना घटिया पाए जाने पर 10 हजार, हिसामुद्दीन के यहां से भरा गया नमकीन का नमूना मिथ्याछाप पाए जाने पर 10 हजार, राकेश की दुकान से भरा गया खोवा खराब पाए जाने पर 12 हजार, कल्लू की दुकान से भरा गया दूध का नमूना घटिया पाए जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इसके अलावा सोनू की दुकान से भरा गया खोवा का नमूना घटिया पाए जाने पर 10 हजार, मोहम्मद हारुन की दुकान से भरा गया रस्क का नमूना मिथ्याछाप पाए जाने पर 15 हजार और विनीत की दुकान से भरा गया खोवा का नमूना खराब पाए जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना एडीएम की अदालत द्वारा लगाया गया है। इसी के साथ ही सभी को निर्धारित अवधि के अंदर जुर्माने की राशि जमा करने का नोटिस जारी किया गया है।
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खोया, दूध और पनीर में मिलावट की पुष्टि
हैदरगढ़ के नेवलपुर निवासी राजबहादुर की दुकान से भरा गया खोवा जांच में घटिया पाया गया है। गौरा के चंद्र प्रकाश का दूूध, बहरौली के मोहम्मद मारुफ का दूध, बहरामघाट स्थित चंचल-अंचल ढाबे का पनीर, पिंडसावां के बद्री प्रसाद का दूध, धरौली के शिवशंकर का पनीर, मोहनापुर के विश्वनाथ का दूध, सुमेरगंज के शिवशंकर का खोवा, बहरौली के अलीम अहमद का दूध, शेखपुर टूटरु के रिंकू का दूध और चंचल-अंचल ढाबे से भरा गया दूध का नमूना खराब पाया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद इनके विक्रेताओं को नोटिस जारी कर एडीएम कोर्ट में इनके खिलाफ वाद दायर किया गया है।
सेहत का नुकसान पहुंचाते मिलावटी खाद्य पदार्थ
एसीएमओ डॉ. राजीव सिंह बताते हैं कि मिलावटी खाद्य पदार्थ हमारी सेहत को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। यदि इनका नियमित सेवन किया जाए तो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के साथ ही लीवर और किडनी के फेल होने का भी खतरा बना रहता है। इसलिए लोग बाहर की चीजें खाने के बजाए घर की बनी चीजों का सेवन करें और स्वस्थ रहें।
खाद्य पदार्थों में मिलावट पाए जाने के बाद एडीएम की अदालत ने नौ लोगों पर जुर्माना लगाया है। जिस पर इन सभी को निर्धारित अवधि के अंदर जुर्माना जमा करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा कई नमूने जांच में खराब और घटिया पाए जाने पर इनके विक्रेताओं को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है और संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को एडीएम की अदालत में वाद दायर करने के आदेश दिए गए हैं।
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-डॉ. प्रियंका सिंह, अभिहीत अधिकारी
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