अहमदपुर टोल प्लाजा विवाद मामले में जेल में निरुद्घ फर्जी मंत्री इकबाल व उसके एक साथी की बुधवार को जमानत मंजूर हो गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को तीस-तीस हजार के दो जमानतनामे देने पर जेल से रिहा किए जाने का आदेश दिया है। मालूम हो कि इस मामले में इकबाल समेत पांच लोग जिला कारागार में निरुद्घ हैं।
बताते चले कि बीते आठ जून को जैदपुर थाना क्षेत्र के अहमदपुर टोल प्लाजा पर हुए विवाद मामले में पुलिस ने लखनऊ के नख्खास निवासी इकबाल व उसके साथियों आदिब आब्दी, समर बहादुर, जोगिंदर सिंह व रिजवान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेजा था। फर्जी मंत्री इकबाल को पुलिस ने 18 जून को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस मामले में बुधवार को फर्जी मंत्री इकबाल व उसके साथी आबिद आब्दी की जमानत पर सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयशील पाठक की अदालत पर हुई। अदालत ने जमानत का आधार पर्याप्त पाते हुए दोनों आरोपियों को तीस तीस हजार की दो जमानतों पर रिहा करने का आदेश दिया है। सीजेएम न्यायालय में आरोपियों के जमानत प्रपत्र दाखिल होने पर उन्होंने दोनों की रिहाई जेल भेज दी है। वहीं इसी मामले में आरोपी रिजवान व जोगिंदर सिंह की जमानत पर भी बहस होनी थी, लेकिन उनके अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र नाट प्रेस कर दिया गया।