नाबालिग से दुराचार के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यदेव गुप्ता ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 10 हजार रुपये अर्थदंड भुगतने का भी आदेश दिया है। जिसमें से साढे़ सात हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
सहायक शासकीय अधिवक्ता मथुरा प्रसाद वर्मा ने बताया कि कोतवाली देवा के एक गांव की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी दो अक्तूबर 2013 को खेत गई थी। लौटते समय गांव के ही अरमान ने उससे दुराचार किया। घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने न्यायालय के आदेश पर दर्ज कराई थी।
पीड़िता समेत गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी अरमान को उम्र कैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड भुगतने की सजा सुनाई है।