विद्यालयी संस्था की सम्पत्ति हड़पने के मामले मेें मुकदमा दर्ज
बेलहरा (बाराबंकी)। विद्यालयी संस्था की सम्पति हड़पने की नीयत से प्रबंध समिति की फर्जी कार्यवाही कर कूट रचित दस्तावेज तैयार करने के मामले में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है।
मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के (ब्रह्मपुर) में संचालित श्री सत्यनाम प्राथमिक विद्यालय की साधारण सभा के सदस्य रामगोपाल मिश्र, राकेश कुमार मिश्र, अरविंद कुमार मौर्या व सुरेंद्र बाजपेई ने पुलिस से को तहरीर दी है। आरोप है कि संस्था एवं उसकी चल-अचल सम्पत्ति को हड़पने की नीयत से मोहम्मद हनीफ निवासी ग्राम टांड़ा द्वारा 27 नवंबर 2016 को प्रबंध समिति की एक फर्जी कार्यवाही तैयार की। जिसमें अपने को प्रबंधक तथा इमरान को सदस्य घोषित करते हुए अध्यक्ष रामगोपाल मिश्र तथा कोषाध्यक्ष राकेश कुमार मिश्र के जाली हस्ताक्षर बनाए गए। 8 जनवरी 2017 को हनीफ द्वारा संस्था की बाइलॉज की धारा 8 का उल्लंघन करते हुए प्रबंध समिति की कूट रचित कार्यवाही तैयार की गई। जिसमें प्रबंध समिति का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। हनीफ द्वारा प्रबंध समिति की उपरोक्त फर्जी कार्यवाही के बाद साधारण सभा की सूची वर्ष 2016-17 फर्जी तौर पर तैयार की गई। जिसमें अपने रिश्तेदारों, नातेदारों के नाम सम्मिलित किए गए। इस सूची पर भी रामगोपाल मिश्र अध्यक्ष एवं राकेश मिश्र कोषाध्यक्ष के फर्जी हस्ताक्षर बनाए गए। हनीफ द्वारा छलकपट करते हुए संस्था व चल-अचल सम्पत्ति को हड़पने की नीयत से संस्था के पदाधिकारियों के जाली हस्ताक्षर बनाकर कूट रचित प्रपत्रों को डिप्टी रजिस्टार सोसायटी चिट्स फैजाबाद के समक्ष प्रस्तुत करके उनका उपयोग किया गया। सीओ फतेहपुर अरविंद वर्मा ने बताया रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।