नाबालिग से सामूहिक दुराचार के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) ने एक आरोपी को 10 वर्ष की कैद व 30 हजार रुपये अर्थदंड भुगतने की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता अमर सिंह यादव ने बताया कि 15 जून 2012 थाना बड्डूपुर क्षेत्र के एक ग्राम की किशोरी से गांव के ही संदीप रावत, रमाकांत रावत व विकास रावत ने दुराचार किया था। रिपोर्ट पीड़िता किशोरी ने थाना बड्डूपुर में दर्ज कराई थी।
गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरबीएस मौर्या ने संदीप को 10 वर्ष की कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।