बाराबंकी। स्कूल का छज्जा गिरने से 40 बच्चों के घायल होने की घटना के बाद अवैध तरह से संचालित निजी स्कूलों पर शिकंजा कसता जा रहा है। शिक्षा विभाग पहले ही ऐसे 15 स्कूल संचालकों पर केस दर्ज कराने का आदेश दे चुका है। अब सूरतगंज ब्लॉक के तीन निजी स्कूलों का संचालन भी बंद किए जाने का निर्देश जारी किया गया है।
सूरतगंज के खंड शिक्षा अधिकारी संजय राय के अनुसार 15 दिन पहले मीरपुर के कविता पब्लिक स्कूल, झंझरा स्थित बालाजी मॉन्टेसरी स्कूल व कुतलूपुर के सागर पब्लिक स्कूल की तहसीलदार भूपेंद्र विक्रम सिंह के नेतृत्व में टीम ने जांच की थी। जांच के दौरान पता चला कि सागर पब्लिक स्कूल की मान्यता जूनियर स्तर तक भी नहीं है। इसके बावजूद यहां हाई स्कूल तक की कक्षाएं संचालित की जा रही थी। वहीं, बालाजी मांटेसरी व कविता पब्लिक स्कूल कक्षा आठ तक संचालित किया जा रहा था।
इन गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की रिपोर्ट डीएम सत्येंद्र कुमार को भेजी गई थी। इस पर डीएम ने सागर पब्लिक स्कूल व बालाजी मोंटेसरी स्कूल को बंद करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद बीईओ ने स्कूल संचालकों को नियमानुसार एक लाख प्रतिदिन जुर्माना, छह वर्ष की सजा का नोटिस जारी कर तत्काल स्कूल बंद करने की चेतावनी दी है। बीईओ ने बताया कि मीरपुर के कविता पब्लिक स्कूल की मान्यता पेंडिंग है। संचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी गयी है।
ब्लॉकों में निजी स्कूलों की जांच के बाद 15 मामलों में केस दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। जिन 25 स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है उसको तत्काल व्यवस्था सुधारने को कहा गया है। मान्यता के बिना स्कूल का संचालन पाए जाने में कड़ी कार्रवाई होगी।