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अपहरण व दुराचार के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा

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बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी नाजनीन बानो ने अपहरण व दुराचार के मामले में दो अभियुक्तों को उम्रकैद व एक को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्तों पर कुल एक लाख 40 हजार रुपये जुर्माने का भी आदेश दिया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 10 जुलाई 2016 को फतेहपुर थाना क्षेत्र निवासी एक युवती दोपहर में चौराहे पर दवा लेने गई थी। वहां मौजूद रेेहान धोबी उसे बहलाकर भगा ले गया। इसकी रिपोर्ट वादी मुकदमा ने थाना फतेहपुर में दर्ज कराई थी।
विवेचना के दौरान रामनगर के अतरौली निवासी राजकुमार चौहान, शंभू निवासी ग्राम धरौनी थाना फतेहपुर और राजू ग्राम तुलसीपुर थाना मोहम्मदपुर खाला का नाम प्रकाश में आया। पीड़िता के बयान के आधार पर विवेचक ने अपहरण व दुराचार की धाराओं में तीनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में भेजा।
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पीड़िता समेत गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने अभियुक्त राजकुमार चौहान व शंभू को दुराचार में उम्रकैद व 40-40 हजार रुपये जुर्माना तथा अपहरण में सात-सात वर्ष की कैद तथा 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, राजू को सात वर्ष की कैद तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कुल जुर्माना धनराशि एक लाख 40 हजार रुपये वसूल होने पर आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
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