बाराबंकी। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी वीना नारायण की कोर्ट ने एक व्यक्ति का अपहरण कर हत्या करने के मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी करार माना है। कोर्ट ने दोषी मिले खरगू अमरेश सोनकर व कल्पना सोनकर पत्नी अमरेश को आजीवन कारावास के साथ 27-27 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
ग्राम रसूलपुर थाना बदोसराय निवासी गीता सोनकर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 5 अप्रैल 2017 को दिन में करीब साढ़े ग्यारह बजे उसके पति मिठाई लाल दवा लेने खुरदमऊ निवासी खरगू के साथ सफदरगंज गए थे जो वापस नहीं आए। काफी खोजबीन के बाद भी पता नहीं चला। पुलिस ने खरगू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद घेरे में आए अभियुक्त अमरेश सोनकर वा कल्पना सोनकर पत्नी अमरेश सोनकर निवासी रसूल पुर थाना बदोसराय के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। (संवाद)