बाराबंकी। बहन की हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अमित सिंह की कोर्ट ने साल भर में सुनवाई पूरी कर शनिवार को आरोपी भाई को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित कर विवेचना व आरोप पत्र दाखिल करने में तेजी दिखाई थी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि कोतवाली फतेहपुर क्षेत्र के ग्राम मिठवारा निवासी मोहम्मद रियाज की बहन आसफा खातून पूर्व में एक लड़के के साथ भाग गई थी। इससे परिवार वाले काफी परेशान थे। परिवार के सदस्यों ने उसे काफी समझाया परंतु वह उसी के साथ रहना चाहती थी । भाई रियाज ने भी उसको बहुत समझाया न मानने पर यह बात उसकी काफी खटक रही थी। 21 जुलाई 2023 को घर से दूर बाड़े में मोहम्मद रियाज ने आसिफा खातून की गला काटकर हत्या कर दी। घटना की रिपोर्ट मृतका के पिता अब्दुल रसीद ने कोतवाली फतेहपुर में दर्ज कराई थी।
मामले में आरोपी द्वारा मृतका के कटे सिर को ले जाते हुए वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान आयोजन पक्ष की ओर से 17 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी मोहम्मद रियाज को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।