सहायक शासकीय अधिवक्ता राजकुमार वर्मा ने बताया कि थाना सफदरगंज क्षेत्र के रसौली गांव में सात साल पहले विष्णु मौर्या पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया था। इस मामले में गांव के ही जफरूल, जावेद व छोट्टन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसी मामले में शनिवार को कोर्ट नंबर पांच एडीजे उदयभान सिंह की अदालत में फैसला होना था।
अदालत के फैसले के दौरान वहां तीनों आरोपी मौजूद थे। अदालत ने तीनों आरोपियों पर दोष सिद्ध करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया। इसी बीच एक आरोपी जावेद मौके से भाग निकला। इसके बाद दो आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। अदालत ने फरार आरोपी को पकड़ने के निर्देश पुलिस को दिए हैं।
वादी पक्ष के अधिवक्ता निर्दोष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अदालत में फैसले के दौरान जब दोष सिद्ध हो गया तो एक आरोपी भाग निकला। कहा कि अन्य दो आरोपी जेल भेजे गए हैं।
वहीं सीओ सिटी श्रीपाल यादव ने मामले की जानकारी से इंकार किया है। सीओ ने कहा कि वह पता कराएंगे यदि ऐसा कुछ हुआ है तो फरार आरोपी को पकड़कर न्यायालय में पेश किया जाएगा।