बाराबंकी। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके अधिवक्ता द्वारा मौत से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट प्रपत्र बांदा से मंगवाने की मांग अदालत से की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट ने यह अर्जी खारिज कर दी।
इस दौरान गैंगस्टर के मामले में सुनवाई की अगली तिथि 16 अप्रैल नियत की गई है। बाराबंकी के एआरटीओ कार्यालय में फर्जी कागजों से एबुंलेंस पंजीकरण कराने के मामले में मुख्तार अंसारी समेत 12 लोगोें पर बाराबंकी में जालसाजी का केस दर्ज हुआ था। इसके बाद 13 आरोपियों पर गैंगस्टर लगा था।
जिसकी सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में हो रही है। सोमवार को सह अभियुक्त जफर उर्फ चंदा संतकबीरनगर जेल से तो अफरोज गाजीपुर जिले की जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। इस दौरान अदालत ने मुख्तार के वकील द्वारा उसकी मौत से संबंधित प्रपत्र मांगे थे। अदालत ने यह अर्जी खारिज कर दी।