बाराबंकी। जैदपुर पुलिस ने चार दिसंबर 2011 को बरौली मलिक निवासी मेराज को गिरफ्तार कर उसके पास से 250 ग्राम मार्फीन बरामद करने का दावा किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार सिंह की कोर्ट ने बरामदगी की कार्रवाई में कई खामियां पाईं। अदालत ने पाया कि बरामदगी के दौरान जनता के किसी स्वतंत्र व्यक्ति को गवाह नहीं बनाया गया। इसके लिए कोई प्रयास किए जाने का भी साक्ष्य नहीं मिला। वहीं, पुलिस ने करीब 15 से 16 घंटे तक बरामद माल अपने पास रखने के बाद उसे थाने में जमा करने की कार्रवाई के संबंध में भी संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। इसके चलते कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए मेराज को दोषमुक्त करार दिया। (संवाद)